पेंशन योजना में बड़ा बदलाव अब आधार कार्ड नहीं होगा आयु का प्रमाण, नए दस्तावेज करना होगा अपलोड
Uttar Pradesh में पेंशन योजनाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसका असर लाखों लाभार्थियों पर पड़ सकता है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पेंशन के लिए आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। इसके स्थान पर नए दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। यदि लाभार्थी समय रहते ये दस्तावेज अपलोड नहीं करते हैं, तो उन्हें योजना के लाभ से वंचित होना पड़ सकता है।
किन योजनाओं पर लागू हुआ नया नियम
यह नया नियम मुख्य रूप से दो प्रमुख योजनाओं पर लागू किया गया है:
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
इन योजनाओं में अब आयु सत्यापन के नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं।
आधार कार्ड की मान्यता क्यों समाप्त हुई
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु का प्रमाण नहीं माना जाएगा। विभाग का मानना है कि कई मामलों में आधार में दर्ज जन्मतिथि पूरी तरह प्रमाणिक नहीं होती, इसलिए अधिक विश्वसनीय दस्तावेजों को प्राथमिकता दी जा रही है।
अब कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
नए नियम के अनुसार, पेंशन का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं:
- परिवार रजिस्टर (कुटुम्ब रजिस्टर) की प्रमाणित प्रति
- शैक्षिक प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि अंकित हो)
इन दस्तावेजों के आधार पर ही अब लाभार्थियों की आयु की पुष्टि की जाएगी।
जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है, वे क्या करें
जिला समाज कल्याण विभाग के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में शामिल वे सभी आवेदक जिन्होंने केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, उन्हें तुरंत पोर्टल पर जाकर नए दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
यदि ऐसा नहीं किया गया तो:
- आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा
- आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा
यह नियम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक की आयु सत्यापन पर भी लागू होगा।
प्रशासन ने दिए सख्त निर्देश
जिला समाज कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्या ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही जनसेवा केंद्र संचालकों और संबंधित कर्मचारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदकों को इस बदलाव की जानकारी दें और दस्तावेज अपलोड कराने में मदद करें।
क्या करें लाभार्थी
लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द:
- अपने दस्तावेज तैयार करें
- आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपलोड करें
- किसी भी त्रुटि से बचने के लिए जनसेवा केंद्र की सहायता लें
समय पर कार्रवाई करने से ही पेंशन का लाभ जारी रह सकेगा, अन्यथा पात्र होने के बावजूद लाभ रुक सकता है।